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लैब टेक्नीशियन भर्ती में नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जवाब - Rajasthan High Court

स्वास्थ्य विभाग की लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में कट ऑफ से ज्यादा अंक होने और अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जानिए पूरी खबर

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 4, 2024, 9:09 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में कट ऑफ से ज्यादा अंक होने और अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने के खिलाफ अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश हितेश और अशोक कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

हितेश कुमार की याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मई 2023 को लैब टेक्नीशियन पद के लिए विज्ञापन जारी कर भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ता ने टीएसपी कोटे से इस पद के लिए आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया. उसके 42.12 अंक आए, जबकि विभाग की ओर से अंतिम कट ऑफ 41.406 अंक घोषित की गई. इसके बावजूद भी विभाग ने उसे ना तो दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया और ना ही उसे अंतिम तौर पर चयनित किया गया.

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वहीं, अशोक कुमार की याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम करने का अनुभव है. इसके अलावा उसने मान्यता प्राप्त विवि से डीएमएलटी कोर्स भी कर रखा है. इसके बावजूद भी उसे बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया. इसके अलावा याचिकाकर्ता से कम अंक लाने वाले दूसरे अभ्यर्थियों का नाम मेरिट में शामिल नहीं किया गया है.

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