जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में विभिन्न जिलों में नियुक्त विलेज लेवल ऑफिसरों की वरिष्ठता मेरिट के बजाए उनकी नियुक्ति तिथि और स्थायीकरण से करने से जुडे़ मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, पंचायती राज निदेशक और धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब तलब किया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि वर्ष 1999 में जिलेवार विलेज लेवल ऑफिसर भर्ती निकाली गई थी. जिसकी लिखित परीक्षा एक समान प्रश्न पत्र के जरिए ही एक समय पर आयोजित की गई थी. वहीं, संबंधित जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर अलग-अलग समय पर चयनितों को इस पद पर नियुक्ति दी. जिसके तहत याचिकाकर्ता धौलपुर जिले में नियुक्त हुआ. याचिका में कहा गया कि पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के तहत विलेज लेवल ऑफिसर पद की वरिष्ठता सूची संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थाईकरण की तिथि से करना तय किया गया.