जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हालांकि, अदालत ने कहा है कि यदि फीस आदि जमा नहीं कराने के कारण यदि सीटें खाली रहती हैं तो उसे मेरिट के आधार पर याचिकाकर्ताओं से भरा जा सकता है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश संजय चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि नीट यूजी की काउंसलिंग में हर बार पहले एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज आवंटित किया जाता था और उसके बाद उसके दस्तावेज सत्यापन किए जाते थे, जबकि इस बार स्ट्रे राउंड में कॉलेज आवंटन से पहले दस्तावेज सत्यापन किए गए और यह प्रक्रिया भी महज तीन घंटे में पूरी कर ली गई. इसके चलते याचिकाकर्ता स्ट्रे राउंड में शामिल नहीं हो सके. ऐसे में उन्हें सीट आवंटन से वंचित होना पड़ा. वहीं, प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को भी सीटें आवंटित नहीं की जा सकती हैं.