जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि जयपुर के सीतापुरा स्थित आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को पूर्व में चिह्नित जगह पर कब तक शिफ्ट करेंगे. साथ ही इसके लिए उनकी क्या योजना है?. वहीं मामले में केन्द्र व राज्य सरकार सहित आईओसीएल से जवाब देने के लिए कहा है. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने सांगानेर पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आईओसीएल परिसर के बाहर गैस के टैंकर व सिलेंडर भरे वाहनों की अवैध तौर पर पार्किंग नही होने दें.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी. डिपो की आग एक सप्ताह धधकती रही और प्रशासन देखता रहा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए. राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए.