जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अंबाबाड़ी इलाके की सीवरेज लाइन का पानी द्रव्यवती नदी में मिलने और इससे जल व वायु प्रदूषण फैलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह क्षेत्र में सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोडे़ं और नीरी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करें. वहीं, इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व प्रतिवेदनों पर भी तीन महीने में उचित कार्रवाई करें.
जेडीए क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित करे. वहीं, यदि जेडीए मामले में उचित कार्रवाई नहीं करे तो याचिकाकर्ता मामले को दुबारा अदालत के समक्ष लाने के लिए स्वतंत्र है. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अंबाबाड़ी विकास समिति के सचिव आलोक गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि अंबाबाड़ी इलाके में डेजर्ट इन के पास जेडीए ने सीवरेज लाइनों को एसटीपी में नहीं जोड़ा है और इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों के सीवरेज का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में आकर मिल रहा है.