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रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया- हाईकोर्ट - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया ?.

COURT ASKED CHIEF FINANCE SECRETARY,  UPCOMING ANNUAL SALARY HIKE
राजस्थान हाईकोर्ट .

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 9:16 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि जब राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2017 के नियमों में प्रावधान बना हुआ है तो फिर याचिकाकर्ता रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया.

जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश केशर देवी व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक 31 मई, 2023 को रिटायर हुए थे और उन्हें पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एक जुलाई 2022 से दिया गया. वहीं, 11 महीने की सेवाएं देने के बाद भी उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया.

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इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2017 के नियमों में प्रावधान है कि कर्मचारी पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि से छह महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए योग्य हो जाता है. याचिकाकर्ताओं का सेवाकाल 11 महीने का रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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