जयपुर.प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के खिलाफ कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स फंड से जुड़ा केस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया. राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को राय दी थी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के लिए चलने योग्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद अब सरकार इस केस को वापस लेना चाहती है.
इसलिए अदालत केस को वापस लेने की अनुमति दे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के खिलाफ 2020 में दायर इस केस को वापस लेने की मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिका को निस्तारित कर दिया. ऐसे में पीएम केयर्स फंड से जुड़े इस केस को वापस लेने के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार के बीच विभिन्न राहत कोषों के प्रबंधन व सीएसआर की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है.