जयपुरःराजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस कर हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने शिक्षक को अन्य स्थान पर स्थानांतरण और पदस्थापन नहीं करने को कहा है. वहीं, मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश इमरान की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी 18 जनवरी, 2022 को साक्षात्कार के जरिए नागौर की जूसरी स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्त हुआ था. वहीं, विभाग ने गत 14 नवंबर को सरप्लस शिक्षकों की सूची निकाली और उसमें अपीलार्थी को सरप्लस घोषित कर दिया.