जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रिटायर शिक्षक को किए गए उपार्जित अवकाश के भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश राकेश कुमार शर्मा की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1995 में अनुदानित कॉलेज में हुई थी. वहीं, वर्ष 2011 में राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम लागू होने पर अपीलार्थी का समायोजन सरकारी कॉलेज में कर दिया गया. वहीं, वर्ष 2019 में वह रिटायर हो गया. अपील में कहा गया कि उसे उपार्जित अवकाश का भुगतान करने के कई साल बाद गत दिनों आदेश जारी कर वसूली निकाल दी गई.