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देहरादून तहसील में जमीनों के रिकॉर्ड फाड़ने के आरोप, अज्ञात राजस्व कर्मियों पर केस - Dehradun Land Records Tearing - DEHRADUN LAND RECORDS TEARING

Land Records Tearing in Dehradun देहरादून तहसील के रिकॉर्ड रूम में जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ने और गड़बड़ी के मामले में अज्ञात राजस्व कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है. यह केस रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम प्रकाश गोस्वामी की शिकायत पर दर्ज किया गया है.

Kotwali Nagar Dehradun
कोतवाली देहरादून (फोटो- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 1, 2024, 10:12 AM IST

देहरादून:तहसील के रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ी और दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है. इस मामले में रजिस्ट्रार कानूनगो की शिकायत पर राजस्व तहसील के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब पुलिस की ओर से गड़बड़ी का परीक्षण कराया जाएगा.

जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ने और पत्रावली गायब करने के आरोप:रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम प्रकाश गोस्वामी का आरोप है कि रायपुर क्षेत्र की कई जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ दिए गए. जिन लोगों के नाम जमीन दर्ज करने के आदेश हैं, उन पत्रावलियों को भी गायब कर दिया गया है.

दरअसल, रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम प्रकाश गोस्वामी ने नगर कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जानबूझकर राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों में छेड़छाड़ की. फसली वर्ष 1376 से जुड़ी आर 6 पंजिकाओं (साल 1956 से 1975) के पेज फाड़ दिए गए हैं.

इसका तहसील के रिकॉर्ड से मिलान कराने पर वहां से पंजिका मिली. इसके अलावा फसली वर्ष 1373 से 1378 को ग्राम रायपुर की खतौनी में आदेश सुपरवाइजर कानूनगो पेज नंबर 11 के क्रमांक 3/31-12-1991 में मृतक का नाम खारिज कर अन्य लोगों के नाम बतौर वारिस दर्ज है.

रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम प्रकाश गोस्वामी का आरोप है कि इस आदेश से संबंधित अभिलेख तहसील अभिलेखागार में मौजूद नहीं है. प्रशासन ने माना कि अभिलेखों में छेड़छाड़ का मामला लंबी अवधि का है. इसलिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि फर्जीवाड़ा किसने किया है?

क्या बोली पुलिस? वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी का कहना है कि रजिस्ट्रार कानूनगो की शिकायत के आधार पर अज्ञात राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस की ओर से इस मामले में अभिलेखों में गड़बड़ी की जांच में वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा.

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