रुद्रपुरःनाबालिग का अपहरण का प्रयास कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उधमसिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सों कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश किए.
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 19 नवंबर 2022 को एक व्यक्ति ने काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि 11 नवंबर को उसकी नाबालिग बेटी घर की गली के पास किराना की दुकान में गई हुई थी. सामान न मिलने पर वह पास की गली में सामान लेने चली गई. जहां पहले से घात लगाए बैठे रामजीवन बाबा निवासी ग्राम लीलाकुआं कोठेया पोस्ट टीकरखीरी थाना फरदान ने उसे घेरकर उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने लगा.
लड़की के विरोध करने पर उसके द्वारा एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसे सूंघाने के लिए जेब से नशीला पदार्थ निकालने लगा. इस दौरान गली में दो लोगों को आते देख वह सकपका गया, जिसका लाभ उठाते हुए लड़की उसके चंगुल से छूटकर दोनों लोगों के पास पहुंच गई और मदद की गुहार लगाने लगी. वहीं मौका देख आरोपी मौके से भाग गया.
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 20 नवंबर 2022 की सुबह लक्ष्मीपुर पट्टी काशीपुर से गिरफ्तार किया. तब से मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया. बुधवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने रामजीवन बाबा को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने एवं धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपए पीड़िता को मिलेंगे. साथ ही न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए देने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ेंःदेहरादून गैंगरेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज, आरोपियों की पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट, कल होगी सुनवाई