पिथौरागढ़:विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
नाबालिग का अपहरण कर किया रेप:शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक एक युवक ने साल 2020 में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता के पिता ने बेटी के गायब होने की तहरीर पिथौरागढ़ के पांगला थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की. युवक पिथौरागढ़ में अपनी बुआ के घर रह रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. जहां उसका शारीरिक शोषण किया. पूरे मामले में पुलिस ने 12 दिसंबर 2020 को मामला दर्ज कर आरोपी को गलाती, निंगालपानी में एक पुराने और सुनसान भवन से नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.