पटना : बिहार की पटना हाईकोर्टने कॉलेज की भूमि पर प्रशासन द्वारा शराब नष्ट करने के मामले पर सिवान के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, सिवान की याचिका पर सुनवाई की.
'डीएम सिवान हाजिर हों..': कोर्ट ने सिवान के डीएम को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा देने के लिए भी कहा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि सन् 1986 में इस कॉलेज का निर्माण अधिवक्ता शशि भूषण तिवारी ने करवाया था. बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल ने कॉलेज को 05.03.1990 को संबद्धता प्रदान की थी, लेकिन दिनांक 30.07.2004 को बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल की शर्त पूरी न करने पर इस कॉलेज की संबद्धता वापस ले ली गई थी.