पटनाः 15 दिनों की पैरोल पर रिहा मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज हो गयी है. पटना हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को जस्टिस एन के पांडेय की एकल पीठ ने अनंत सिंह की नियमित जमानत को लेकर दायर की गयी याचिका खारिज कर दी.
आपराधिक इतिहास को देखते हुए फैसलाः हाई कोर्ट ने अनंत सिह के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी. जिस मामले में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी वो सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है.
आर्म्स एक्ट में हुई है 10 साल की सजाः दरअसल मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा है जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.