पटनाः पटना हाई कोर्ट ने आज सोमवार 15 अप्रैल को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये. जस्टिस नानी तागिया ने मगध विश्वाविद्यालय के एएन कालेज और वी एस कालेज, दानापुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है. कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन नाइंसाफी कर रहा था.
क्या है मामलाः यहां बता दें कि प्रावधानों के अनुसार 1जुलाई, 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है. जबकि दोनों कर्मी 30 जून 2006 को ही रिटायर हो गये थे. उन्हें लाभी नहीं दिया गया था. आवेदका की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है. उनका कहना था कि 1 जुलाई,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है.