पटना :पटना हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खगड़िया के एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. जस्टिस चंद्रशेखर झा ने प्रभात यादव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया.
खगड़िया एसपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश : कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान खगड़िया थाना कांड संख्या 519/18 के अनुसंधानकर्ता कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट के समक्ष वर्तमान अनुसंधानकर्ता (IO) ने बताया कि घटना के समय कोई अन्य अनुसंधानकर्ता थे. इसलिए घटना के संबंध मे कोई जानकारी नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने एसपी, खगड़िया को आदेश दिया कि इस कांड के संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करें.
क्या है पूरा मामला :याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि ये मामला वर्ष 2018 का है. वादी के घर पर जब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही था, तो किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी कि वादी के घर उनके ही लाइसेंसी रायफल से हवाई फायरिंग की जा रही है. इसपर पुलिस वादी के घर पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन घटना की पुष्टि नहीं हो पाई. पुलिस ने परिवार में एक पूर्व सांसद होने के कारण कुछ प्रतिद्वंद्वी के राजनीतिक दबाव में आकर वादी के भतीजा को गिरफ्तार कर थाना लेकर चली गयी.
3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई :उन्होंने बताया कि प्रभात यादव, जिनका रायफल था, उनको पुलिस ने रायफल सहित थाना पर बुलाया और रायफल को फॉरेंसिक लैब भेज गया, ताकि पुष्टि हो जाये कि रायफल से गोली चला है या नहीं. पुलिस ने लगभग 1 महीना बाद जब्त लाइसेंसी रायफल को फॉरेंसिक लैब भेजा जिसके कारण लगभग 3 महीना लाइसेंसी रायफल वादी के पास से दूर रहा. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी.