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HC में ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत पर हुई सुनवाई, निगम को जवाब देने के लिए मिली दो हफ्ते की मोहलत - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

Patna High Court: पटना ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 29, 2024, 4:37 PM IST

पटना: बिहार की राजधानी पटना में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढोलाई के लिए बनाई जा रही स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जहां याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है.

बुडको को रिपोर्ट देने का मिला था निर्देश: बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बुडको को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम ने बुडको के रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

सड़क और नालों की दयनीय हालात: उन्होंने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना 90 के दशक में हुई थी. ये काफी बड़ा है, जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन व लोग इस स्टैंड में माल ढुलाई के क्रम मे आते जाते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद इसकी हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सड़कों की हालत खराब होने के कारण लोगों व वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर में आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

बरसात के मौसम में हालत और भी खराब: अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में इसकी हालत और भी खराब हो जाती है. इसमें जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण लोगों को काफी मुश्किलें होती हैं. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है.

23 फरवरी, 2024 को होगी सुनवाई: इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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