पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल को दुष्कर्म के आरोप मामले में बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त बनाये गये पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस राजेश वर्मा ने वृषिण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवायी करने के बाद गुरुवार 3 अक्टूबर को यह आदेश दिया.
क्या है आरोपः पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिग लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया. कथित रूप से 2 वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे. बाद में इस मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने वृषिण पटेल के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
पोक्सो कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिकाः पूर्व मंत्री ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसी मामले को हाई कोर्ट में दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद पूर्व मंत्री को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. अग्रिम जमानत याचिका पर पूर्व मंत्री की ओर से अधिवक्ता कौशल किशोर ने पक्ष रखा था.
पूर्व मंत्री ने फंसाये जाने का जताया था संदेहः कोर्ट को अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि इसी मामले में पूर्व मंत्री ने राज्य की आर्थिक अपराध इकाई को सूचना देकर बताया था कि एक महिला द्वारा साजिश के तहत 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए झूठा यौन शोषण के मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है. आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत करने के बाद उस महिला द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था.
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