पटना :पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए दी गई राशि के दुरुपयोग मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ शीघ्र विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि संबंधित लोगों से सरकारी राशि वसूली डीएम मुज़फ्फरपुर वसूल करें. चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने संजय कुमार ठाकुर की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए ये आदेश दिया.
पटना हाईकोर्ट ने साबेगंज ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने में राशि के दुरुपयोग पर दिए वसूली के निर्देश - Patna High Court
पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए दी गई राशि के दुरुपयोग मामले में वसूली का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने डीएम को कहा है कि वो संबंधित से वसूली करें.
Published : Feb 19, 2024, 6:42 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने डीएम को दिया वसूली का आदेश: जनहित याचिकाकर्ता ने शिकायत किया था कि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज तहसील के अंतर्गत, पहाड़पुर मनोरथ ग्राम पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए 2014 में राज्य सरकार ने सवा छः लाख रुपए दिया था. जिस जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलना था, उस जमीन पर एक निजी व्यक्ति ने मकान खड़ा कर दिया. इसके लिए जिम्मेदार मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ कोई करवाही नहीं की गई.
राशि के दरुपयोग का मामला : राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने मामले की पड़ताल करवाया और प्रथम दृष्टया मामला सरकारी राशि के दुरूपयोग का पाया. पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई चलाई गई.