पटनाः पटना हाई कोर्ट ने सारण जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी की याचिका को खारिज करते हुए सारण के डीएम को निर्देश दिया कि वे सारण जिला परिषद की अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अगले सात दिनों में विशेष बैठक की नई तारीख तय करें. जस्टिस राजीव राय ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने सारण जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा करने के लिए नई बैठक में भाग लेने के हकदार हैं.
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चाः सारण जिला परिषद के 17 निर्वाचित सदस्यों ने अध्यक्ष जयमित्रा देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक बुलाने के लिए दिनांक 04.01.24 को अधियाचना समर्पित की थी. इसकी तिथि 15.01.24 निर्धारित की गई. 15.01.24 को विशेष बैठक बुलाई गई. 47 सदस्यों में से मात्र 6 सदस्य बैठक में उपस्थित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिनांक 16.09.2008 के पत्र के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव को पराजित घोषित कर दिया.
फिर से बुलाई बैठकः अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु अधियाचनाकर्ताओं द्वारा दिनांक 29.05.24 को अध्यक्ष को नया अधियाचना समर्पित किया गया. अध्यक्ष ने दिनांक 28.06.24 को तिथि निर्धारित की. डीडीसी, सारण को निर्देश दिया कि केवल उन्हीं 6 सदस्यों को नोटिस जारी करें, जिन्होंने 15.01.24 को बैठक में भाग लिया था. डीडीसी ने केवल उन्हीं 6 सदस्यों को नोटिस जारी किया. एक सदस्य कमलेश कुमार सिंह की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर 06.06.24 को इस आदेश को वापस ले लिया गया.