पटनाः पटना हाईकोर्ट ने कैमूर के चैनपुर पंचायत समिति के प्रमुख के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर हैरानी जतायी. टिप्पणी की कि जिलाधिकारी एक जिले के प्रशासनिक हेड होते हैं, वो इस तरह का आदेश पारित करते हैं. जस्टिस राजीव राय ने रिंकू देवी सहित उक्त प्रखंड के 11 सदस्यों की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह निर्णय सुनाया.
क्या है मामलाः मामला चैनपुर प्रखंड का है. तत्कालीन प्रमुख मधुबाला देवी को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. मधुबाला इसी वर्ष 3 जनवरी को प्रमुख निर्वाचित हुई थी. 15 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव में मौजूद 15 सदस्यों में 11 ने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया. प्रमुख की अपील को जिलाधिकारी ने यह कहते हुए मंजूर किया कि बहुमत पंचायत समिति के कुल सदस्यों के 50 फीसदी से अधिक होनी चाहिए.
जिलाधिकारी के आदेशः जिलाधिकारी ने कहा कि 11 पड़े वोटों में एक को अमान्य था. कुल 10 वोट ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में माना जाएगा. चैनपुर प्रखंड समिति में कुल 21 सदस्य हैं. इसलिए इनका 50 प्रतिशत 11 होगा. चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए पड़े 11 वोट में से 10 वोट ही मान्य है. इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसे खारिज कर दिया गया.