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BPSC री-एग्जाम की याचिका पटना हाईकोर्ट ने किया मंजूर, मकर संक्रांति के बाद सुनवाई - BPSC PROTEST

बीपीएससी 70 वीं की पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है. मामले की सुनवाई मकर संक्रांति के बाद होगी.

Petition to cancel 70th Bpsc PT
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएसएसी परीक्षा को लेकर याचिका की मंजूर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 10, 2025, 12:01 PM IST

Updated : Jan 10, 2025, 12:39 PM IST

पटना:हाईकोर्ट ने बीपीएससीद्वारा 13 दिसंबर,2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और री-एग्जाम के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है. याचिका पर 15 जनवरी,2025 को सुनवाई की जाएगी.

बीपीएससी परीक्षा को लेकर HC ने याचिका की मंजूर:उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है. याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है. उन्होंने बताया कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को दे दी गयी है. इस याचिका में ये बताया गया कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमिताताएं बरती गयी.

13 दिसंबर को हुई थी परीक्षा:बीपीएससी ने 23 सितम्बर,2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था. इस विज्ञापन के आलोक में 13 दिसंबर, 2024 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी ने आयोजित की. राज्य के 912 केंद्रों पर बड़े पैमाने पर उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए.

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप: पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र में लगभग बारह हजार उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. याचिका में ये कहा गया कि काफी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं कराये गये. इस याचिका में ये आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं. इससे आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है.

4 जनवरी को ली गई परीक्षा को कैंसिल करने की मांग: याचिका में ये कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. याचिका में मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13 दिसंबर, 2024 और पुन 4 जनवरी, 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द किया जाये. उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किया जाये.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग:याचिका में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था और सख्ती से बिना किसी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के पुनः प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाये. साथ ही इस मामले की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये. बता दें कि इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए इसे पटना हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया था.

मकर संक्रांति के बाद सुनवाई: इस तरह इस मामले में पटना हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की गयी. पटना हाइकोर्ट में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 व 14 जनवरी, 2025 को अवकाश रहेगा. कोर्ट पुनः 15 जनवरी,2025 को खुलेगा. उस दिन से सामान्य अदालती कामकाज प्रारम्भ हो जायेगा. 15 जनवरी को ही इस मामले की सुनवाई होगी.

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Last Updated : Jan 10, 2025, 12:39 PM IST

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