नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुना सकते. इससे पहले 19 दिसंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विमल यादव ने इस मामले को पहले से सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह की कोर्ट में वापस भेजा था.
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने ये आदेश, इस मामले के सभी आरोपियों और एनआईए की सहमति के बाद दिया. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि इस मामले के आरोपी रशीद इंजीनियर अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई उस कोर्ट में ट्रांसफर होनी चाहिए जो एमपी-एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है.
रशीद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. वहीं 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से कोर्ट ने रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत दो बार बढ़ाई थी. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.