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उत्तराखंड में पैथोलॉजी सेंटर्स का होगा वेरिफिकेशन, सीएमओ करेंगे जांच, अवैध पाये जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई - Pathology centers verified

Action on pathology centers, health minister dhan singh rawat उत्तराखंड पैथोलॉजी सेंटर्स पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. अब जिलों में संचालित निजी पैथोलॉजी लैब्स की जांच सीएमओ करेंगे. साथ ही अवैध रूप से संचालित लैब्स पर भी कार्रवाई की जाएगी. राज्य में पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिये क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है. ये सभी निर्देश स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिये.

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उत्तराखंड में पैथोलॉजी सेंटर्स का होगा वेरिफिकेशन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 4, 2024, 6:29 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड में बेलगाम चल रहे पैथोलॉजी सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. जिसके तहत, प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश भर ने संचालित पैथोलॉजी सेंटरो के सत्यापन को अभियान चलाया जाए. मुख्य रूप से मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं. पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया पैथोलॉजी लैब में जांच के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिये प्रदेशभर में संचालित सभी निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन किया जायेगा. लंबे समय से प्रदेश में अवैध पैथोलॉजी लैब संचालन की शिकायतें मिल रही हैं. शिकायतकर्ताओं ने जिन बिंदुओं को सामने रखा है वो मरीजों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब और ब्लड कलेक्शन सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रदेशभर में सत्यापन अभियान चलाने को निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब या सेंटरों के संचालन की शिकायतें मिल रही हैं. जिनमें मानकों के अनुसार टेक्नीकल स्टॉफ और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है. इतना ही नहीं ये निजी पैथोलॉजी लैब क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं हैं. ऐसे में अवैध पैथोलॉजी केन्द्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जिससे मरीजों के ब्लड जांच की प्रमाणिकता और गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया राज्य में पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिये क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है. इसके साथ ही मेडिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दस्तावेज भी होने जरूरी है। पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले डॉक्टरों का उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल और टेक्नीशियनों का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है. धन सिंह रावत ने कहा पैथोलॉजी लैब और ब्लड कलेक्शन सेंटर मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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