बस्तीःअगर आप तोता पालने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाएं. कहीं ऐसा न हो कि आपका मिट्ठू तीन साल के लिए आपको जेल में चक्की पिसवा दे और एक लाख का जुर्माना भी भरने के लिए मजबूर कर दे. आप सोच रहे हों कि आखिर क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए आपको ये सजा भुगतनी पड़े. चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी वजह.
हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी ने बताया कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत तोता समेत कई पक्षी घर पर पालतू रूप से पालना अपराध की श्रेणी में आता है. अगर कोई तोता पालता है तो वह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन करता है. ऐसी परिस्थिति में उसे तीन वर्ष की अधिकतम जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर कोई इसकी शिकायत वन विभाग से करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि लाल मुनिया चिड़िया, विदेशी चिड़िया, कोयल समेत कई तरह के पक्षी पालन वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन है. बताया गया वन विभाग पक्षियों की मुक्ति के लिए अक्सर अभियान चलाया करता है. पक्षियों को जंगल में छुड़वाने के लिए रेस्क्यू कराया जाता है.