पन्ना: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके साथ बिना सहमति के कई बार संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. आरोपी अनिल साहू (40) को धारा 376(2)(एन) आईपीसी अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
आरोपी ने कई बार बनाए संबंध
जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तवने बताया, "महिला अपने पति की मौत के बाद अकेली रहती थी. आरोपी अनिल साहू उसके पति का दोस्त था. वह अक्सर मदद के बहाने उसके घर आया करता था. साल 2021 में कोरोना के समय आरोपी महिला के घर आया और उससे शादी करने की इच्छा जताई. इसके बाद वे दोनों एक साथ किराए के मकान में पन्ना में रहने लगे. इस दौरान अभियुक्त ने महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना कई बार संबंध बनाए."
शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया दुष्कर्म (ETV Bharat) पीड़िता ने बेटी को दिया जन्म
जब महिला जुलाई 2022 में गर्भवती हो गई, तो आरोपी उस पर गर्भपात का दबाव बनाने लगा. महिला ने उसकी बात नहीं मानी और 26 अप्रैल 2023 को सतना अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद महिला अपनी बेटी को लेकर अनिल साहू के घर पहुंची, तो आरोपी ने उसे यह कहकर भगा दिया कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, जहां जाना है जाओ, मेरे पास मत आया करो. इसके बाद महिला ने मामले की जानकारी मकान मालिक और अपने परिजन को दी.
पुलिस ने चालान कोर्ट में किया पेश
पीड़िता अपने परिजन के साथ 30 मई 2023 को कोतवाली थाना पन्ना पहुंची. जहां पीड़िता ने पूरे मामले की संबंधित अधिकारी को शिकायत दी. जिस पर पुलिस ने 390/2023 धारा-376(2)(एन) आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने चालान माननीय न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल साहू को दोषी पाया.
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय ने 40 वर्षीय आरोपी अनिल साहू पिता शिवदयाल साहू निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना को धारा 376(2)(एन) आईपीसी के अन्तर्गत आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.