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हजरत निजामुद्दीन इलाके के मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए मिला एक महीने का समय, जानें पूरा मामला - mosque and madrasa in delhi

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वे हजरत निजामुद्दीन स्थित मस्जिद व मदरसे के देखभालकर्ता को परिसरों का खाली करने के लिए एक महीने का समय दें, जिन्हें ढहाने का फैसला लिया गया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए अब आगे और समय नहीं दिया जाएगा.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 13, 2024, 8:33 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वो हजरत निजामुद्दीन इलाके की एक मस्जिद और मदरसा को हटाने के लिए एक महीने का समय दें. इस मस्जिद और मदरसे को गिराया जाना है. जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए अब आगे और समय नहीं दिया जाएगा. मस्जिद और मदरसा हजरत निजामुद्दीन इलाके के सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास स्थित है. इस मस्जिद और मदरसे को दिल्ली धार्मिक कमेटी ने अवैध धार्मिक ढांचा घोषित कर दिया है.

याचिका मस्जिक के केयरटेकर फैजयाब नामक व्यक्ति ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि डीडीए और दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया कि 13 जून तक मस्जिद और मदरसा को हटाया जाएगा. याचिका में कहा गया था कि डीडीए और दिल्ली पुलिस का ये नोटिस मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में इस मस्जिद और मदरसे को अवैध ठहराने वाले फैसले और बैठक की मिनट्स और फाईल नोट्स की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, ताकि इसकी फैसले की कानूनी वैधता की पड़ताल की जा सके.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मस्जिद और मदरसे के खिलाफ की जाने वाले कार्रवाई एक महीने के लिए रोके जाने की मांग की ताकि वे मस्जिद और मदरसे को वहां से हटा सके. याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने डीडीए और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो मस्जिद और मदरसा को हटाने के लिए एक महीने का समय देने का आदेश दिया.

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