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नूंह कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई - rape case in nuh

Nuh Court Sentenced Rapist: नूंह कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. साल 2020 में दोषी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

Nuh Court Sentenced Rapist
Nuh Court Sentenced Rapist

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 7, 2024, 7:35 PM IST

नूंह:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नूंह कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि 'दोषी ने मई, 2020 में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था'.

'2020 में वारदात को दिया अंजाम': अधिवक्ता ने बताया कि 'तावडू उपमंडल के एक गांव में घर से नाबालिग को अगवा कर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला 2020 में सामने आया था. सदर थाना पुलिस ने चार नामजद आरोपियों सहित पांच के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले तीन आरोपियों को पुलिस ने जांच में निकाल दिया. जबकि एक आरोपी को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. मुख्य आरोपी जुबैर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही कराते हुए साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया'.

'दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा':अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि 'पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में करीब चार वर्ष तक लंबी सुनवाई हुई. इस दौरान सभी साक्ष्य भी जुटाए गए. सबूतों के आधार पर कोर्ट में मजबूती से पैरवी हुई. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और साइंटिफिक आधार पर पुलिस के सहयोग से सबूत जुटाए गए. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी जुबेर को दोषी करार दिया और जेल के साथ जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई'.

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