नूंह:हरियाणा के नूंह में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मामला अक्टूबर 2021 का है.
रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा: मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि अक्टूबर 2021 में पुन्हाना थाने के अंतगर्त एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी. उसने बताया था कि बेटे और बहू की मौत के बाद पोते-पोतियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी. साल 2021 में उनकी 17 साल की पोती घर से अचानक लापता हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
गुरुग्राम में दिया वारदात को अंजाम: पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया था. लड़की से पूछताछ में पता चला की कठोल थाना पहाड़ी जिला भरतपुर का रहने वाला सारुक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम ले गया था. जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.