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वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हरि ओम राय की जमानत याचिका पर ED को नोटिस - DELHI HC HARI OM RAI VIVO - DELHI HC HARI OM RAI VIVO

चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हरि ओम राय की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 3, 2024, 8:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हरिओम राय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. हरिओम राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि हरिओम राय की वीवो के सीईओ से 2013 में मुलाकात हुई थी. मुलाकात में संयुक्त उपक्रम लगाने पर बात हुई थी लेकिन बातचीत असफल रही थी.

उन्होंने कहा कि हरिओम राय की पुरानी बातचीत को किसी गड़बड़ी से नहीं जोड़ा जा सकता है. खासकर तब जब भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव है.
बता दें कि फरवरी में हाईकोर्ट ने हरिओम राय को स्वास्थ्य के आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी. उसके पहले 18 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने हरिओम राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी ने हरिओम राय समेत चार आरोपियों को 10 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.

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ED ने इस मामले में 2022 में देश भर में फैले वीवो कंपनी के 48 जगहों पर छापा मारा था. ED ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था. बता दें कि 30 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी के अलावा सीएफओ हरिंदर दहिया और कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. इस आदेश को ED ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है.

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