नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी रिज लैंड के पास साऊथ एशियन यूनिवर्सिटी के पास एक पहुंच मार्ग बनाने के लिए एक हजार से ज्यादा पेड़ों को काटने पर डीडीए के वाइस चेयरमैन और वन विभाग के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने अगली सुनवाई 1 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन किया है. डीडीए की भूमि पर चार सौ पेड़ और वन विभाग की जमीन पर सात सौ पेड़ काटे गए हैं. पेड़ों को काटा जाना कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करने की जीती-जागती मिसाल है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि बिना ट्री अफसर की अनुमति के पेड़ों को न गिराया जाए.
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