नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी महिला को अपना पहला उपनाम हासिल करने की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को करने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता दिव्या मोदी टोंग्या ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो उसके अंतिम फैसला आने तक आवेदक के नाम में बदलाव नहीं किया जा सकता है.