रांचीः अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन के पहले दिन रांची, कांके और जमशेदपुर पश्चिम में एक-एक नामांकन पर्चा भरा गया.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद से की गई कार्रवाई में एक करोड़ 25 लाख तक के अवैध सामान और कैश बरामद किए गए हैं. जिसमें राज्य पुलिस के द्वारा 64 लाख के सामान बरामद किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक 28 लाख कैश बरामद किए गए हैं.
जानकारी देतीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा (ETV Bharat) पहले चरण के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन
पहले चरण के मतदान के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाना है. पहले चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं. अगर आप इस चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए नामांकन की प्रक्रिया और कागजातों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है नहीं तो आपको ऐन वक्त पर परेशानी बढ जाएगी. आइए सबसे पहले वो जरूरी बातें जो ध्यान रखने की आवश्यकता है उसपर बात करते हैं.
नामांकन के लिए प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat) नामांकन के लिए प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान
अवकाश को छोड़ सुबह के 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा नामांकन. अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा. प्रत्याशी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे. इस दौरान नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ तीन गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी. प्रत्याशी के साथ सिर्फ चार लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे.
नामांकन के लिए प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat) राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के लिए सिर्फ एक लोगों का प्रपोजल देना है, वहीं अन्य प्रत्याशियों के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा. हर सामान्य प्रत्याशी को 10 हजार रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी.
नामांकन के लिए प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat) शपथ पत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फार्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा. प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम तीन समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी. उसे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च के ब्योरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा.
नामांकन के लिए प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat) बगैर अनुमति के नहीं होगी चुनावी सभा- सीईओ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार नामांकन से पहले या बाद में चुनावी सभा प्रत्याशी द्वारा की जाती रही है. जिसे बगैर स्थानीय प्रशासन की अनुमति के नहीं होगी. संबंधित प्रत्याशी द्वारा इससे संबंधित अनुमति पूर्व में ली जायेगी जिसमें कार्यक्रम स्थल का निर्धारण होगा. बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए भरे जाने वाले नामांकन पर्चा की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी. वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है.
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