नई दिल्ली: नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी तिहाड़ जेल में बंद विकास यादव की फरलो को जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया है. फरलो (सजा पूरी होने से पहले कैदी को छोड़ना) जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने विकास यादव के व्यवहार को असंतोषजनक बताते हुए फरलो के अनुरोध को खारिज कर किया है. बता दें कि नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने विकास यादव सहित दो अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में 25 साल कैद की सजा सुनाई थी.
जेल प्रशासन के अनुसार फरलो के लिए कैदी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए. जेल में रहने के दौरान कैदी को लगातार जेल के नियमों का पालन करना होता है. लेकिन, विकास ने कई बार जेल के नियमों को तोड़ा है जिसके लिए जेल प्रशासन ने उसे सजा भी दी है. जानकारी के अनुसार फरलो उस कैदी को ही दी जाती है, जिसे किसी मामले में 5 साल से अधिक की सजा हुई हो और उसने बेदाग तरीके से 3 साल की सजा काट ली हो. ऐसे कैदी को फरलो (सजा पूरी होने से पहले छोड़ना) दी जाती है.
बता दें कि 17 फरवरी 2002 को दिल्ली में एक शादी समारोह से ले जाकर नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. नीतीश का बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था. भारती के भाई विकास यादव ने अपने चचेरे भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की हत्या की थी.