लखनऊः पाकिस्तान डिफेंस एवं आईएसआई एजेंट को देश के संवेदनशील स्थानों की सूचना देने एवं फोटो भेजने वाले आरोपी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. चंदौसी थाने के चैरहट पड़ाव गांव निवासी मोहम्मद रशीद को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने छह वर्ष के कठोर करावास एवं छह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
ISI के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद रशीद को छह साल की सजा - आईएसआई एजेंट मोहम्मद रशीद
एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान डिफेंस एवं आईएसआई एजेंट के लिए जासूसी करने वाले चंदौली निवासी मोहम्मद रशीद को कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Mar 5, 2024, 10:35 PM IST
अदालत के समक्ष एनआईए की ओर से विशेष अधिवक्ता शिखा ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट एटीएस के उप निरीक्षक रितेश कुमार सिंह ने 19 जनवरी 2020 को दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि एटीएस को सूचना प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक व्यक्ति अपने मोबाइल से पाकिस्तान के डिफेंस/आईएसआई एजेंट के संपर्क में है. भारत में संवेदनशील निषिद्ध एवं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की फोटो तथा आर्मी के मूवमेंट एवं अधिकारियों की फोटो मोबाइल से खींचकर उन्हें उपलब्ध करा रहा है. जिससे देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है. बताया गया कि एटीएस के अधिकारियों के निर्देश पर जांच की तो पता चला कि चैरहट पड़ाव थाना मुगलसराय चंदौली का रहने वाला मोहम्मद राशिद आईएसआई के संपर्क में है. अदालत को बताया गया कि 16 जनवरी 2020 को आरोपी को एटीएस कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद एटीएस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया. मामला देश की सुरक्षा का होने के कारण इस मामले की जांच एनआईए को सौंप गई थी.
पत्नी की हत्या करने वाले पति को 14 साल की जेल
वहीं, दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के दोषी आनंद प्रकाश सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह को अपार्ट न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने 14 वर्ष के कठोर कर आवास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष वादी विजय कुमार सिंह के अधिवक्ता लक्ष्मणेंद्र सिंह ने बताया कि 9 में 2004 को थाना इटौंजा में रेवामऊ गांव के रहने वाले पति आनंद प्रकाश सिंह, जेठ रामकुमार सिंह व शिव कुमार सिंह तथा जेठानी शीला और रीता के अलावा ससुर बुद्ध प्रकाश सिंह के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी. विजय कुमार सिंह द्वारा थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने अपनी बहन वंदना की शादी 25 में 2003 को आनंद प्रकाश सिंह के साथ किया था, लेकिन ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे. बताया गया कि 9 में 2004 को सुबह आठ बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है. बताया गया कि जब सभी लोग बहन की ससुराल गए तो देखा कि उसकी लाश छत के ऊपर कमरे में चारपाई पर पड़ी है और गले में रस्सी कसने के निशान हैं.