भोपाल।देश में नया कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. नए कानूनों के तहत भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके में रात 12 बजकर 5 मिनट पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया. भोपाल कमिश्नर के मुताबिक देश भर में भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो गया है और इसके लागू होने के बाद भोपाल में चार थानों में एफआरआई दर्ज की गई.
इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर
भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रफुल्ल चौहान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले हरभजन सिंह ने उनके साथ गाली-गलौच की है. इसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि हनुमानगंज के अलावा शहर के तलैया, जहांगीराबाद थाना के अलावा क्राइम ब्रांच में संगठित अपराध के मामले में नए कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है.
वर्तमान चुनौतियों के हिसाब से नया कानून प्रभावी
भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी ने कहा कि "अब अपराधों के अनुसंधान में तकनीकी चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं. ऐसे में नए कानून के तरह कई तरह के नए प्रावधान किए गए हैं. ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जा सके और कार्रवाई भी जल्दी हो इसके लिए नए कानून में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है.