नैनीताल: कई सालों से न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे फरियादियों को 11 मई को त्वरित न्याय मिलेगा. दरअसल फरियादी बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाएं, इसके लिए 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया.
11 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:मीटिंग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार ने बताया कि 11 मई को जिला न्यायालय, हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें सिविल मामले, बैंक लोन और रिकवरी के मामले, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व विवाद, बिजली-पानी विवाद और मोटर वाहन चालान मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस की जाएगी.