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भारी-भरकम जुर्माना चुटकी में होगा माफ, जानें- नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए कब तक और कैसे करें आवेदन - National Lok Adalat - NATIONAL LOK ADALAT

इस साल 2024 की तीसरी नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को लगेगी. इनका आयोजन पूरे देश में होगा. इस मौके का फायदा आप भी उठा सकते हैं. नेशनल लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामले एक झटके निपटाए जाते हैं. अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि चालान बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल माफ हो जाता है.

National Lok Adalat
नेशनल लोक अदालत की तैयारियां (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 3, 2024, 4:22 PM IST

भोपाल।देशभर में 14 सितंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां जारी हैं. इसके लिए केस इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनवाई के दौरान रखा जाएगा. इनका आयोजन हर जिला स्तर पर होता है. आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लोक अदालतों में कई मामलों में निपटारा चुटकी बजाकर हो जाता है. अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक सहित अन्य मामले में आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया और ये न्यायसंगत नहीं है तो ऐसे मामलों को लोक अदालत में रखा जाता है. ऐसे में कई बार जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाता है या फिर इसमें काफी कटौती कर दी जाती है.

गंभीर अपराध के मामलों की सुनवाई नहीं

राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों को रखा जाता है जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किए गए लेकिन आगे चलकर इन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है. हालांकि इसमें गंभीर अपराधों के मामले नहीं रखे जाते. क्योंकि वे पहले से ही कोर्ट में चल रहे होते हैं. यदि आपका ट्रैफिक पुलिस ने भारी भरकम चालान काटा है तो आप इस मामले को लोक अदालत में रख सकते हैं. कानून के जानकारों का कहना है कि कई विवादों का निपटारा लोक अदालत में आसानी से हो जाता है. ज्यादातर मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया जाता है. 14 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत में केस रखने के लिए आपको 9 सितंबर तक आवेदन करना होगा.

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सालभर में 4 बार लगती हैं नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों के साथ ही नगर निगम के बकाये सहित कई प्रकार के मामले रखे जाते हैं. गौरतलब है कि साल 2024 में 4 नेशनल अदालते लगनी हैं. नेशनल लोक अदालतें 9 मार्च, 11 मई को लग चुकी हैं. अब 14 सितंबर और 14 दिसंबर फिर नेशनल लोक अदालत लगेंगी. हालांकि कुछ साल पहले तक देश में 5 बार नेशनल लोक अदालते लगती थीं.

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