नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 दिसबंर 2024 की तिथि नियत की है. खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे? उसका पालन हुआ या नहीं ?
मामले के अनुसार, हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था.