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नैनीताल में सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा पाइंस श्मशान घाट, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - NAINITAL PINES CREMATORIUM

नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट तक सर्वे होने के बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है. जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 12, 2024, 5:52 PM IST

Updated : Nov 12, 2024, 6:41 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड के नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट तक मुख्य मोटर मार्ग से सड़क का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है. मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर आज यानी मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस मामले में वन विभाग को पक्षकार बनाने को कहा है.

आज कोर्ट में राज्य सरकार ने दिया ये जवाब: आज पूरे मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई. अब मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 दिसंबर की तिथि नियत की है. आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि सड़क का सर्वे हो गया है. साथ ही सड़क के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं.

दरअसल, नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट के लिए सर्वे होने के बाद भी घाट को सड़क से नहीं जोड़ा गया. जबकि, मोटर मार्ग का सर्वे जिलाधिकारी और कमिश्नर की संस्तुति पर पहले ही हो चुकी है. घाट तक मोटर मार्ग न होने के कारण लोगों को कई तरह की असुविधाएं हो रही है.

इतना ही नहीं घाट में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है. जैसे पानी, बैठने और लकड़ियां आदि की कमी है. जिसकी वजह से घाट जाने वाले लोगों को काफी असुविधा होती है. वहीं, जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि घाट को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए. साथ ही पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.

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Last Updated : Nov 12, 2024, 6:41 PM IST

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