नैनीताल:बागेश्वर के कपकोट तहसील में अवैध खड़िया खनन मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य पर्यावरण विभाग से 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. अब पूरे मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद फिर से होगी.
पहले हाईकोर्ट ने कर दी थी याचिका निस्तारित:गौर हो कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले की कोर्ट कमीशन कराकर उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया था. इसके लिए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तराखंड राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) इसमें निर्णय लेगी, लेकिन इस आदेश को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक जारी रखने के दिए आदेश:सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट को वापस भेज दिया. साथ में ये कहा कि खनन पर रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज हाईकोर्ट ने फिर से मामले की सुनवाई करते हुए राज्य पर्यावरण विभाग से चार हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.