नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी का सौंदर्यीकरणऔरसड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिये नोटिस पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा. नगर आयुक्त ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए दस दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा. फिलहाल कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फौरी राहत दे दी है.
नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था. प्रार्थनापत्र में कहा कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो, वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते हैं. अभी तक कोर्ट का आदेश तक नहीं आया ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 23 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए, उनको सुनवाई के मौका तक नहीं दिया. जिस पर पर कोर्ट ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा.