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उत्तराखंड में पुलिसकर्मी से हाथापाई करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, इतने साल जेल में गुजरेंगे - POLICEMAN SCUFFLING PITHORAGARH

पुलिसकर्मी से हाथापाई करना पड़ा भारी, कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई 2-2 साल की सजा, 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Court
कॉन्सेप्ट (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 21, 2025, 9:44 PM IST

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुलिसकर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2-2 साल की सजा और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

वैक्सीनेशन के दौरान पुलिसकर्मी से की थी हाथापाई: पुलिस के मुताबिक, बीती 18 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ के पुरानी तहसील टकाना स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन किया जा रहा था. तभी भूपेश गिरी पुत्र कैलाश गिरी, संदीप सिंह पुत्र कुंडल सिंह और गौरव मेहता पुत्र हरीश सिंह मेहता निवासी ऐचोली (पिथौरागढ़) लाइन तोड़कर हुड़दंग मचाने लगे. जहां ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों आरोपी पुलिसकर्मी से उलझ गए.

इतना ही नहीं तीनों ने पुलिसकर्मी से गाली गलौज के साथ हाथापाई तक कर दी. जिस पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में धारा 186/332/353/504/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में विवेचक की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने मामले की पैरवी की.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने आरोपी भूपेश गिरी, संदीप सिंह, गौरव मेहता को पुलिसकर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया. जिसके बाद आज तीनों आरोपियों को 2-2 साल की कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई. अगर जुर्माना राशि नहीं दी तो उन्हें 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास की भुगतनी होगी. वहीं, पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताई है.

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वैक्सीनेशन के दौरान पुलिसकर्मी से की थी हाथापाई: पुलिस के मुताबिक, बीती 18 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ के पुरानी तहसील टकाना स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन किया जा रहा था. तभी भूपेश गिरी पुत्र कैलाश गिरी, संदीप सिंह पुत्र कुंडल सिंह और गौरव मेहता पुत्र हरीश सिंह मेहता निवासी ऐचोली (पिथौरागढ़) लाइन तोड़कर हुड़दंग मचाने लगे. जहां ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों आरोपी पुलिसकर्मी से उलझ गए.

इतना ही नहीं तीनों ने पुलिसकर्मी से गाली गलौज के साथ हाथापाई तक कर दी. जिस पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में धारा 186/332/353/504/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में विवेचक की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने मामले की पैरवी की.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने आरोपी भूपेश गिरी, संदीप सिंह, गौरव मेहता को पुलिसकर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया. जिसके बाद आज तीनों आरोपियों को 2-2 साल की कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई. अगर जुर्माना राशि नहीं दी तो उन्हें 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास की भुगतनी होगी. वहीं, पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताई है.

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