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स्वर्णनगरी में कचरा फैलाने वालों से अब नगर परिषद वसूलेगी जुर्माना - FINE ON OPEN GARBAGE IN JAISALMER

जैसलमेर में सड़क पर कचरा फैलाने वालों से नगर परिषद अब जुर्माना वसूल करेगी. इस संबंध में परिषद प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं.

Fine On Open Garbage In Jaisalmer
स्वर्णनगरी में कचरा फैलाने वालों से अब नगर परिषद वसूल करेगी जुर्माना (Photo ETV Bharat Jaisalmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 8, 2024, 10:56 AM IST

जैसलमेर:स्वर्णनगरी में अब सड़क या गली से लेकर खुले में कचरा फैलाने वालों की खैर नहीं है. नगरपरिषद की ओर से गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के तहत जुर्माने की राशि तय की गई है. यह राशि 75 रुपए प्रतिदिन से 2500 रुपए प्रतिदिन तक है. नगर परिषद ने कुल 26 प्रकार की ऐसी गतिविधियां चिन्हित की है, जिन पर जुर्माना वसूला जाएगा. इससे स्वर्णनगरी की आभा को बदनुमा करने वाली गंदगी से निजात मिल सकेगी.

नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि विभिन्न तरह के जुर्माना लगाए जाने संबंधी अधिसूचना साल 2019 में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से जारी की जा चुकी है. अधिसूचना के अनुसार उपविधियों का उल्लंघन किए जाने संबंधी कृत्यों के लिए मौके पर ही जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.

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ऐसे लगेगा जुर्माना:नगर परिषद आयुक्त सोढ़ा ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार घरों में रहने वाले लोगों द्वारा सड़क या गली में कचरा फैलाने पर 75 रुपए, दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपए, रेस्टोरेंट्स व होटल का कचरा डाले जाने पर 1000 रुपए और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तरफ से कचरा फैलाने पर 2500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार खाने - पीने के सामान के ठेला संचालकों ने अगर खुले में कचरा फैलाया तो उन्हें 75 रुपए प्रतिदिन जुर्माना चुकाना होगा.

थूकने पर भी लगेगा जुर्माना:उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों, गली, सड़क व खुले में थूकने पर 100 रुपए वसूले जाएंगे. साथ ही खुले में नहाने और पेशाब करने पर 100 - 100 रूपए, शौच करने पर 200, खुले में गोबर डालने पर 2500, कचरा जलाने पर 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा. बिना कचरा पात्र पाए जाने पर दुकानदार और वेंडर या हाॅकर से 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि ली जाएगी.

खुले में शौच पर भी लगेगा दंड:इसी प्रकार पालतू जानवरों के कचरा फैलाने व खुले में शौच करने पर उनके मालिकों से 500, निजी मकान, दुकान निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री सरकारी भूमि में डालने पर और निजी ट्रेक्टरों से बजरी, कचरा, मलबा, गोबर आदि का परिवहन करते हुए सड़कों पर सामग्री बिखेरने व गंदगी फैलाने पर 500 - 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा.

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गंदा पानी बहाना भी होगा दंडनीय: उन्होंने बताया कि मकान का गंदा पानी सड़क पर बहाने और मकान या भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर गंदगी नाले - नाली में बहाने पर 2500 - 2500 का जुर्माना भरना होगा. आयुक्त सोढ़ा ने बताया कि मीट की दुकानों के बाहर अपशिष्ट सहित अन्य गंदगी आम रास्ते पर डाले जाने, पालतू पशुओं के माध्यम से आम मार्ग, सड़क व मकान के सामने गंदगी फैलाने व विवाह स्थलों पर बाहर कचरा डाले जाने पर 3000 - 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी प्रकार आम मार्ग या खुले में अथवा टेंट लगाकर मांसाहार पकाने व अंश सड़क पर डालने पर 2000, सार्वजनिक स्थान पर सब्जी बेचने के दौरान गंदगी फैलाने पर 75, हेयर कटिंग सैलून वालों के आम मार्ग पर गंदगी व बाल आदि डालने पर 250, प्लास्टिक कचरे को बाहर फेंकने पर 750 और प्लास्टिक कचरा जलाए जाने पर 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा.

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