जबलपुर।मध्यप्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट जबलपुर में चल रही है. सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों को सही माना था. इसके अलावा 74 कॉलेजों में मानकों की कमी तथा 65 कॉलेजों को अपात्र पाया था. अब हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस एके पालीवाल ने कॉलेजों में गड़बड़ियां दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया है. हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है.
सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए थे. सीबीआई की तरफ से 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गयी थी. युगलपीठ ने आदेश में अपात्र पाए गए कॉलेजों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. इन कॉलेजों के छात्रों को किसी अन्य कॉलेजों में समायोजित नहीं किया जायेगा.