जबलपुर।हाईकोर्ट जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है "वैध पॉलिसी होने पर ही अनुबंध की शर्तें लागू जा सकती हैं." एकलपीठ ने इस आदेश के साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को राहत देते हुए क्लेम देने से मुक्त कर दिया. दरअसल, बीमाधारक ने पॉलिसी तो करा ली लेकिन बीमा कंपनी को रकम नहीं मिली क्योंकि दिया गया चेक बाउंस हो गया.
89 हजार रुपये अदा करने के खिलाफ याचिका
मामले के अनुसार यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया कि प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मंडला ने सड़क दुर्घटना के मामले में 89 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया है. अवार्ड की राशि बीमा कंपनी, मोटर मालिक तथा चालक को अदा करनी थी. अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी के कथन को दरकिनार किये जाने के कारण ये अपील दायर की जा रही है. बीमा कंपनी की तरफ से कहा गया कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा नहीं था.
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