जबलपुर।मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराने के मामले में याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में कई दिनों से चल रही है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में तैयार की गयी रणनीति के संबंध में ब्यौरा पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया. कोर्ट ने इसके लिए 2 दिन का समय दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक्ट का परिपालन सुनिश्चित करने में लगातार लापरवाही हो रही है. इसके बाद युगलपीठ ने अधिवक्ता दिनेष उपाध्याय को कोर्ट मित्र नियुक्ति करने के आदेश जारी किये.
ग्वालियर खंडपीठ से जबलपुर ट्रांसफर हुई याचिका
गौरतलब है कि विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर ये याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गयी थी. याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती. अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है. सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किये हैं.