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सांसद घनश्याम तिवाड़ी बोले- प्रलोभन देकर, डराकर या कपट से धर्म परिवर्तन करवाया तो होगी सख्त कार्रवाई

भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण को लेकर लिए गए फैसले को सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बताया सराहनीय कदम.

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सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने की भजनलाल सरकार की सराहना (ETV BHARAT JAIPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 1, 2024, 8:40 PM IST

जयपुर :भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण को लेकर लिए गए फैसले को राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सराहनीय कदम बताया. उन्होंने रविवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर प्रहार कर लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है. उन्होंने 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024' को कैबिनेट में पास कर इस आवश्यकता को पूरा कर दिया है.

तिवाड़ी ने कहा कि विश्व में भारत एक मात्र ऐसा देश है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद पंथनिरपेक्ष देश के रूप में पहचान है. भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने 42वां संविधान संशोधन कर इन शब्दों को जोड़ा गया. भारत में जहां-जहां सनातन और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं. वहां सब धर्मों के लोगों को अपना-अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां हिंदू व सनातनी अल्पसंख्यक हैं. वहां समस्या आती है. इसके साथ ही भविष्य में अधिक धर्मांतरण नहीं हो. इसे लेकर इस कानून की सख्त आवश्यकता थी.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV BHARAT JAIPUR)

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पूर्ववर्ती भाजपा सरकार लाई थी बिल :सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के राज में यह बिल लाया गया था. लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए इस बिल को भेजा. इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस बिल को लागू नहीं किया. लेकिन अब भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इस बिल को कैबिनेट में पास कर ऐतिहासिक फैसला किया है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया.

10 साल तक की सजा का प्रावधान : उन्होंने कहा कि इस बिल में प्रावधान है कि कोई लोभ, प्रलोभन, डर, कपटपूर्वक, बल पूर्वक, अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लव जिहाद, प्रेम, विवाह के लिए या फिर धोखा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे भी 10 साल तक की सजा होगी. इसमें व्यक्ति के साथ संस्था को भी शामिल किया गया है. राजस्थान के इतिहास में यह कानून बहुत ही बड़ा कानून साबित होगा.

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देशभर में ऐसे कानून की महत्ती जरूरर : उन्होंने कहा, इस कानून की राजस्थान में बहुत ही महत्ती आवश्यकता थी. केवल राजस्थान ही नहीं सारे देशभर में भी इस कानून की आवश्यकता है. इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वह जिला कलेक्टर को सूचित कर एक प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से धर्म परिवर्तन कर सकता है. लेकिन किसी की इच्छा के बिना जबरन, प्रलोभन देकर या डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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