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मुरैना डबल मर्डर केस में 5 साल बाद आया फैसला, 9 आरोपियों को आजीवन कारावास, फैसले से पहले ही 3 आरोपी फरार - Morena double murder case

मुरैना में 5 वर्ष पूर्व सराय छोला थाना क्षेत्र के तिलौंधा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 19 आरोपियों में से 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया. शेष आरोपी फरार हैं. न्यायालय का फैसला सुनते ही 3 आरोपी फरार हो गए.

MORENA DOUBLE MURDER CASE
मुरैना डबल मर्डर केस में 5 साल बाद आया फैसला (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 5:10 PM IST

मुरैना।मुरैना जिले में 10 जुलाई 2019 को दोहरा हत्याकांड हुआ था. मामले के अनुसार थाना सरायछौला के ग्राम तिलौंधा निवासी अरविंद, श्रीभान अपने खेत पर सफाई करने गए. इसी दौरान मौके पर रुस्तम और राजेन्द्र पहुंच गए. खेत पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. इस दौरान गाली देकर रुस्तम ने अपनी पत्नी ममता से कहा "मेरी लायसेंसी बंदूक लेकर आना".तभी ममता बंदूक लेकर आई और रुस्तम को दे दी. रुस्तम ने सीधा फायर किया तो श्रीभान, अरविंद जान बचाकर भागे.

फायरिंग में दो लोगों की मौत

इसके बाद रुस्तम ने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, जिसमें राजेन्द्र, अजय ,बाला, बलवीर, रामकुमार, भूपेंद्र मौरोली बंदूकें लेकर फायर करते हुए दौड़े. तभी आरोपी मुनेश, लल्लो, महावीर, कल्ला, पवेन्दर, रघुराज, रामबृज, जितेंद्र, सत्यवीर, प्रदीप, रंजीत बंदूक एवं लाठियां लेकर आ गए. फरियादी पक्ष के देवेंद्र, करुआ, जनक सिंह, राकेश, रामनिवास, दिनेश, भरत बचाने आए तो रुस्तम ने अजय के सिर में गोली मारी. इससे उसकी मृत्यु हो गई. राजेन्द्र, महावीर ने देवेन्द्र के पेट में गोली मारी, इससे उसकी मृत्यु हो गई.

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फैसला आने से पहले ही 3 आरोपी फरार

इस दौरान राकेश, श्रीभान, रामनिवास को भी गोलियां लगी और वे घायल हो गए. इसकी रिपोर्ट थाना सरायछौला में की गई. इस हत्याकांड में 11 आरोपी बलवीर, जितेंद्र, पवेन्दर, राम बृज, अजय, अतेन्दर, रघुराज, राजेन्द्र, ममता, रुस्तम, प्रदीप गिरफ्तार किए गए. बाद में प्रदीप फरार हो गया. 10 लोगों की ट्रायल चली, जिसमें से ममता को दोषमुक्त करते हुए शेष 9 लोगों को धारा 302 में आजीवन कारावास 500-500 रुपये जुर्माना, 307 में 7-7 साल की सजा 500-500 रुपये जुर्माना और इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माना लगाया गया. सुनवाई के दौरान बलवीर, अजय, रघुराज फरार हो गए. शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की.

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