मुरैना: जौरा थाने में दर्ज नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में जौरा के टुड़ीला निवासी शिक्षक पप्पन उर्फ पवन पुत्र तुलाराम रावत और कैलारस थाना अंतर्गत नैपरी निवासी सूरज पुत्र उम्मेद जाटव को 20-20 साल का कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
हरियाणा से बरामद हुई थी बच्ची
नाबालिग लड़की के पिता ने बताया है कि "16 फरवरी 2018 को सुबह उसकी बच्ची करीब साढ़े 11 बजे प्रैक्टिकल परीक्षा देने स्कूल जा रही थी. लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी. कुछ लोगों से पता चला कि उसे जौरा बस स्टैंड में देखा गया था. जिसके बाद जौरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी." वहीं, पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए 22 फरवरी 2018 को हरियाणा के एक गांव से पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर जौरा थाना लाई.
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